कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले आदेश में आंशिक ढील दी है. हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब अधिकतम 45 लोग एक बार में पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा है कि बड़े पूजा पंडालों में अधिकतम 60 लोग जा ...
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Ram Dutt Tripathi Journalist & Legal Consultant